Post: महासमुंद पुलिस ने कोमाखान क्षेत्र के कसेकेरा टोंगोपानी के बीच बीते दिनों मिले मुंह में टेप चिपके लाश की गुत्थी सुलझाई। फिरौती के लिए अपहरण कर की गई हत्या।

महासमुंद पुलिस ने कोमाखान क्षेत्र के कसेकेरा टोंगोपानी के बीच बीते दिनों मिले मुंह में टेप चिपके लाश की गुत्थी सुलझाई। फिरौती के लिए अपहरण कर की गई हत्या।

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महासमुंद /(छ.ग.सृजन) कहते है जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है मगर समय अनिश्चित है। किंतु आज के समय में किसी की जान लेना मुर्गा,बकरा हलाल कर पार्टी देने के जैसा हो गया है। लोग इतने नीचे स्तर में गिर चुके है। चंद रुपयों की लालच में किसी के हंसते खेलते परिवार को मातम में बदल देते है। इसी तारतम्य में एक नवयुवक जिसकी शादी के एक महीने भी नहीं गुजरे हो जिस मां बाप के इक लौते चिराग का बुझ जाना। बड़े शर्मसार जैसा कृत्य है। बता दे कि,बीते दिनांक 09 मई को जिले में एक ओर तीन जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जिला पंचायत में सुशासन तिहार की समीक्षा बैठक लेने छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आगमन हुआ था तो एक ओर कोमाखान थाना अंतर्गत ग्राम कसेकेरा टोंगोपानी के पास एक सुनसान कोमाखान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कसेकेरा टोंगोपानी के पास सुनसान जगह में मुंह में टेप चिपका हुआ नवयुवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया।

विस्तृत जानकारी बता दे कि, ग्राम कसेकेरा टोंगोपानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। जिसके मुंह चेहरे एवं हाथों को प्लास्टिक के सेलो टेप से लपेटा गया था। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। शव की स्थिति और वारदात का तरीका देखने पर प्रतीत हुआ कि, किसी वाहन के माध्यम से घटनास्थल तक शव को लाया गया है। शव की शिनाख्त हेतु जिले एवं पड़ोसी राज्य उड़ीसा के पुलिस थानों में संपर्क किया गया, दिनांक 10/05/25 को थाना नुआपाडा उड़ीसा से जानकारी प्राप्त हुआ कि दिनांक 08/05/25 की रात्रि से शिव शक्ति नगर नुआपाड़ा ओडिसा निवासी मानस रंजन त्रिपाठी पिता मनबोध त्रिपाठी उम्र 35 वर्ष लापता है।
सूचना पर उनके परिजनों को बुलाया गया जिनके द्वारा शव की शिनाख्त मानस रंजन त्रिपाठी के रूप में की गई। मृतक फार्मेसी की पढ़ाई किया था एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जा- जा कर लोगों का इलाज किया करता था। लगभग पंद्रह दिवस पूर्व ही मृतक का विवाह महासमुन्द जिले के पिथौरा नगर में हुआ था। दिनांक 08/05/25 को प्रति दिन की तरह शाम को अपने मोटर सायकल से अपना दवा वाला बैग लेकर ग्राम मौहाभाटा, साल्हेभाटा गया था। जिसका मोबाइल रात आठ बजे से बंद हो गया था। शव का पीएम कराया गया जिसमें डॉक्टर के द्वारा मृत्यु का कारण दम घुटना एवं हत्या प्रकृति का होना लेख किया गया। मर्ग के आधार पर से थाना कोमाखान में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम का गठन कर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। विवेचना के दौरान हत्या के सभी संभावित बिंदुओं की जांच करते हुए पुलिस द्वारा संदिग्धों की पतासाजी प्रारंभ की गई एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जुटाया जाने लगा, ग्राम वासियों से पूछताछ में मालूम हुआ कि, घटना दिनांक को शाम 07:30 बजे तक मृतक को गांव में देखा गया था। जिसके बाद कहां गया ये मालूम नहीं था। विवेचना के दौरान संदेही परसू डडसेना निवासी मौहाभाटा को पकड़ा गया जो पुलिस को बरगलाने का प्रयास करता रहा परन्तु कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने अन्य दोस्तों सरोज कुमार, गणपत डडसेना एवं एक नाबालिक के साथ मिलकर फिरौती लेने के उद्देश्य से मृतक को नुआपड़ा के सुख सागर रेस्टोरेंट के पास से अपहरण कर गणपत के टवेरा वाहन क्रमांक OD 26 A 2700 से ले जाना एवं हत्या कर देना बताया गया। आरोपी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किए।

  1. परसू डडसेना पिता बसंत राम आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम मौहाभाटा थाना नुआपाड़ा
  2. गणपत डड़सेना पिता सुरेश डडसेना आयु 27 वर्ष निवासी मौहाभाटा
  3. सरोज डडसेना पिता बीर सिंह डडसेना आयु 24 वर्ष निवासी गरतोर थाना नुआपाड़ा उड़ीसा
    साथ ही
  4. विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया गया।
    घटना में प्रयुक्त टवेरा वाहन, आरोपियों के मोबाइल को जप्त किया गया है।
    आरोपी गणपत आदतन अपराधी है। चोरी की कई घटनाओं में शामिल होने से छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में कई अपराध दर्ज हैं।

आरोपियों के मेमोरेंडम आधार मृतक का मोटर सायकल क्रमांक OD 26 A 2064 मृतक के दवाई वाले बैग को बरामद किया गया।

शातिर तरीके से दिया गया था घटना को अंजाम / आरोपी परसू एवं गणपत से मृतक की जान पहचान थी, घटना दिनांक को परसू दवा लेने के बहाने मृतक मानस को सुनसान स्थान पर बुलाया था जहां पहुंचने पर टेप से हाथ एवं मुंह को बांध कर टनवत चौक से होते जंगल रास्ते कोमाखान की तरफ आ गए। मृतक से उसके बैंक बैलेंस के संबंध में जानकारी मांगा गया एवं मोबाइल से चेक करने पर खाता में केवल नौ हजार होने से आरोपियों के मंसूबे सफल नहीं हुए एवं चारों ने मिलकर मृतक का गला एवं मुंह दबाकर हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को खेत में फेंक कर भाग गए थे।
पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आज दिनांक 12/05/25 को आरोपी

सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 61/2025
धारा 103(1), 238(a), 140(1), 308(4), 3(5) BNS के तहत कायम कर जेल भेज दिया गया है।

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