
मुकेश अग्रवाल की जमानत खारिज …⛓️
लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ..अब जेल में ही ..????????
हवाला में आगे जांच जारी .. ????
पिथौरा।(छ.ग.सृजन)न्याय की गरिमा को स्थापित करने वाली उच्च न्यायायिक सदन हाईकोर्ट बिलासपुर में झूठा शपथ-पत्र देकर 5 बार गंभीर धाराओं के तहत जमानत में मजा-मौज करने वाले आरोपी लक्ष्मीनारायण अग्रवाल के जेल में निरुद्ध होते ही क्रिमिनल बेल केंसल पिटीशन की सुनवाई में तेजी आ गई है। इसमें वर्ष 2018 में 4 जमानत ली गई थी जिसमें पत्रकार डाॅ लाल बहादुर महांती द्वारा याचिक क्रं – 1103/2021में मामला दायर किया गया है।न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच में पिछले 21मार्च को पेशी थी।इस दौरान जब उनके समक्ष ग्राम चिरको के जमीन धोखाधड़ी में पहली बार गिरफ्तार दलाल ” फून्नू ” के विरुद्ध नया अपराध क्रं- 25/2025 , और EOW की अपराध क्रं – 50/2016 में चालान के साथ अखबार कटिंग को प्रस्तुत कर जानकारी दी गई तो नाराज न्यायमूर्ति ने अगली तारीख निश्चित सुनवाई करने की बात कही है।


हाईकोर्ट से बेल केंसल .. गंभीर अपराध
शिकायत कर्ता रामअवतार अग्रवाल रायपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मार्च को हाईकोर्ट में मुकेश अग्रवाल झलप ने जमानत आवेदन लगाया था जिस पर आपत्ति मेरे वकील द्वारा की गई थी।सुनवाई पश्चात न्यायालय ने खारिज कर दी।लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ने भी आवेदन लगवाया था पर मामले को देखते हुए वापस ले लिया। मुझे इन लोगों ने बहुत तड़फाया है।बेल के लिए जैसे ही आवेदन लगेगा मैं इसके खिलाफ चल रहे सब की जानकारी देकर खारिज करवाउंगा।अभी इसने झूठा शपथ-पत्र देकर कहा था कि मेरा अपराध में कोई हाथ नहीं है।ज्ञात हो गत 22 फरवरी को एसपीआशुतोष सिंंह के निर्देश पर पटेवा थाना प्रभारी विनोद कश्यप ने अचानक ” फून्नू ” को धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर तहलका मचा दिया था।
पुत्र पियूष अग्रवाल द्वारा झुठी गवाही














