Post: वन अधिकार पत्र धारकों के नामांतरण, सीमांकन एवं त्रृटि सुधार के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।

वन अधिकार पत्र धारकों के नामांतरण, सीमांकन एवं त्रृटि सुधार के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।

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महासमुंद (छ.ग.सृजन) 22 अगस्त 2024/ वन विद्यालय प्रशिक्षण शाला में आज आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी राजस्व, वन एवं आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों के नामांतरण, सीमांकन एवं त्रृटि सुधार के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।प्रशिक्षक श्री श्रीधर पंडा, तहसीलदार एवं जितेंद्र सिंह ठाकुर सेवानिवृत्त अनुविभागीय अधिकारी (वन) द्वाराद्वारा 26 जुलाई 2024 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में शामिल वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र धारकों के मृत्यु फौत होने पर विधिक वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण एवं राजस्व/वन अभिलेखों में दर्ज करने और अन्य भूमि संबंधित की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। नामांतरण हेतु विधिक वारिसानों के द्वारा काबिज वन भूमि यदि वन विभाग के अभिलेख में दर्ज है, तो आवेदक को संबंधित रेंज ऑफिसर तथा राजस्व विभाग के अभिलेख में दर्ज भूमि हेतु संबंधित तहसीलदार के पास मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी वारिसानों के आधार कार्ड की प्रति तथा मोबाईल नंबर के साथ आवेदन करना होगा। किसी प्रकार की दावा आपत्ति/विवाद की स्थिति में रेंज आफिसर केस को अनुविभागीय अधिकारी (वन) तथा तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को रिफर कर सकेंगे। विधिक वारिसानों के मध्य वनाधिकार पत्र के वन भूमि के बटवारें के लिये पृथक-पृथक अथवा सम्मिलित रूप से आवेदन किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि के सीमांकन/त्रुटि सुधार भूमि के बटवारे के लिये तहसीलदार एवं वन विभाग के अभिलेख में दर्ज भूमि के सीमांकन/त्रुटि सुधार के लिये रेंज आफिसर को अधिकृत किया गया है।   

         इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री पंकज राजपुत, वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल महासमुंद, श्रीमती शिल्पा साय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुंद, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) समस्त अनुविभागीय अधिकारी (वन) जिला महासमुंद, समस्त तहसीलदार जिला महासमुंद एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी उपस्थित थे।

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