Post: आबकारी विभाग ने किया आदेश 15 नवंबर शाम 5:00 बजे से मतदान समाप्ति तक मदिरा एवं बार दुकान रहेगा बंद

आबकारी विभाग ने किया आदेश 15 नवंबर शाम 5:00 बजे से मतदान समाप्ति तक मदिरा एवं बार दुकान रहेगा बंद

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रामलखन यादव की रिपोर्ट
कोरिया छत्तीसगढ़ 02 नवम्बर 2023/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विनय कुमार लंगेह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराने हेतु अवस्थित समस्त देशी विदेशी तथा कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा एफ.एल 4(क) क्लब बार को बंद रखने के लिए मतदान दिवस 17 नवम्बर के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रखने निर्देष देते हुए इस तिथि को शुष्क अवधि एवं शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि तक मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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