Post: कानून से बड़ा कुछ भी नहीं अंततः 07 साल बाद पूर्णानन्द मिश्रा के सेवा पुस्तिका में चेतावनी आदेश को इन्द्राज की गई।

कानून से बड़ा कुछ भी नहीं अंततः 07 साल बाद पूर्णानन्द मिश्रा के सेवा पुस्तिका में चेतावनी आदेश को इन्द्राज की गई।

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बसना।(छ.ग.सृजन) सीईओ जिपं के चेतावनी आदेश मिलने के 07 साल के बाद भी पूर्णानन्द मिश्रा के सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नही करने के मामले को प्रमुखता से समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल में खबर प्रकाशित होने के बाद विजय लहरे डीईओ महासमुन्द ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया। बसना बीईओ जे आर डहरिया ने पूर्णानन्द मिश्रा के सेवा पुस्तिका में इस चेतावनी आदेश को दर्ज कराया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने सूचना आवेदन से यह दस्तावेज पाया। चर्चा का विषय है कि इस चेतावनी आदेश को छुपाकर विकासखण्ड स्रोत्र समन्वयक बसना के लिए इनकी नियुक्ति के दौरान मनमाफिक प्रतिवेदन भेजा गया है, उस बसना बीआरसी पद की नियुक्ति का क्या होगा, इसकी सुगबुगहाट अब शुरू हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बसना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को 06 जून 2018 को ऋतुराज रघुवंशी आइएएस तात्कालीन सीईओ जिपं महासमुन्द ने एक वाटशप ग्रुप मामले में संकुल समन्वयक पूर्णानन्द मिश्रा के विरूद्व चेतावनी पत्र जारी करके उनके सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन तात्कालीन बीईओ ने इस आदेश का पालन नही किया। बसना बीआरसी पद के चयन हेतु बीईओ कार्यालय बसना से सेवा पुस्तिका के आधार पर जिला प्रशासन ने प्रतिवेदन मंगाया तो, इसमें यह चेतावनी आदेश को इन्द्राज नही होने के कारण पूर्णानन्द मिश्रा को लाभ मिला। जिस कारण इनका बसना बीआरसी पद में नियुक्ति हो गई।

बीईओ जे आर डहरिया ने बताया कि कार्यालय बसना में भेजे गये इस चेतावनी आदेश पत्र का खोजबीन की गई। जिसमें पाया गया कि तात्कालीन बीईओ योगराम लहरे ने इस आदेश को पूर्णानन्द मिश्रा के सेवा-पुस्तिका में दर्ज नही कराया था। पूर्णानन्द मिश्रा के सेवा पुस्तिका में इस चेतावनी आदेश को विधि सम्मत इन्द्राज करवा दिया हूं

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