
महासमुन्द 28.05.2026 एलपीजी गबन केस में फरार ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक एवं डायरेक्टर गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर से संतोष एवं सार्थक ठाकुर की हुई गिरफ़्तारी, पूछताछ में खुले कई रहस्य।
खाद्य अधिकारी अजय यादव था परदे के पीछे का मुख्य षड्यंत्रकारी, पंकज चंद्राकर गबन के चेहरे के रूप में बना डील मेकर।
मनीष चौधरी ने की थी मुख्य मध्यस्तता, कुल रकम को लेकर विभिन्न एजेंसियों से किया बात।
एक करोड़ तीस लाख की थी पहली मांग, एक हफ्ते तक मोल-भाव के बाद 90 लाख में तय हुआ था गबन का सौदा।
कई राज्यों और शहरों में आरोपी निरंतर बदल रहा था ठिकाना, बदले कई मोबाइल और सिम कार्ड।
11 शहरों के टावर डंप, सीडीआर विश्लेषण, टोल डाटा एनालिसिस, फाॅयनेशियल ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग और सोशल मीडिया एनालिसिस के बाद मिले मुख्य सुराग।
चार टीमों की विभिन्न राज्यों और शहरों में दबिश के बाद कोल्हापुर से गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी।
सुपुर्दनामे के 11 दिन पहले 19 मार्च को शुरू हो गयी थी गबन की साजिश, तौल न करवाने और जल्दी सभी कैप्सूल खाली करवाने में सबकी थी मिलीभगत।
सभी कैप्सूल खाली होने के बाद 6 से 8 अप्रैल के बीच कैप्सूल का तौल करवाया गया।
मुख्य षड्यंत्रकारियों को ही बनाया गया कूटरचित एवं फर्जी तौल पंचनामा का गवाह, तौल काँटा के खाद्य विभाग के कार्यालय में हुए कूटरचित पंचनामा में हस्ताक्षर।
आपदा का फायदा उठाते हुए गबन किये हुए गैस को 20 विभिन्न एजेंसियों एवं संस्थानों को कच्चे बिल पर बिना GST के मनमाने रेट में बेचा गया था।
अप्रैल महीने में 40 टन एलपीजी की खरीदी के विरुद्ध 135 टन एलपीजी बेचा गया।
कई नए खुलासे, बढ़ सकती है आरोपियों की संख्या।

सन्दर्भ और मूल घटना
थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 96/25 धारा 305 (ई), 287,3(5),221,351(2) bns ईसी एक्ट 1955 की धारा 3,7 में जप्तशुदा 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रक क्रमांक CG 07 CX 7245, CG 07 CX 7244, CG 07 CS 1663, CG 07 CX 7472, ΚΑ 01 ΑΗ 4318, CG 12 BS 4295 में LPG गैस भरे हुए ट्रक को दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को जप्त किया गया था। भीषण गर्मी पडने, थाना सिंघोडा में सुरक्षा के मानक उपबंधों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए, उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुरक्षित स्थान पर रखवाने हेतु पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के माध्यम से जिला कलेक्टर महासमुन्द को पत्राचार किया गया था। जिला कलेक्टर महासमुन्द के द्वारा खाद्य विभाग जिला महासमुन्द को उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुरक्षित स्थान पर रखवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में दिनांक 30.03.26 को खाद्य विभाग से खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे, खाद्य अधिकारी हरीश सोनेश्वरी एवं मनीष यादव महासमुन्द के उपस्थिति में ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के मालिक संतोष सिंह ठाकुर को 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुपुर्दनामा में दिलवाया गया तथा सुपुर्दनामा के बाद संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को अपने कर्मचारियों के माध्यम से थाना सिंघोडा से ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स ग्राम उरला थाना अभनपुर जिला रायपुर ले गए। उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुरक्षार्थ रखने हेतु ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के मालिक संतोष सिंह ठाकुर पिता मूलसिंह ठाकुर उम्र 56 वर्ष साकिन ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स ग्राम उरला थाना अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. को न्यस्त किया गया था।
जांच के दौरान प्राथी एवं गवाहों का कथन लिया गया प्राथी के. सुब्रमण्यिम के 03 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रक क्रमांक CG 07 CX 7245, CG 07 CX 7244, CG 07 CS 1663 में करीब 50 टन LPG गैस कीमती लगभग 45,00,000 रूपये तथा गवाह गुणाशेखरन के 02 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रक CG 07 CX 7472, ΚΑ 01 AH 4318 में 37 टन LPG गैस कीमती 32,00,000 रूपये को ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के सुपुर्दनामा में लेने वाले संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा मिलीभगत कर उक्त 05 नग LPG कैप्सुल ट्रक गैस भरा हुआ के संबंध में आपराधिक न्यास भंग करना पाया गया।
अतः कुल 87 टन LPG गैस कीमती करीब 77,00,000 रूपये का ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के सुपुर्दनामा में लेने वाले संतोष सिंह ठाकुर तथा अन्य डायरेक्टर, संचालक, मैनेजर व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 42/26 धारा 316(3), 3(5) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनांक 29 अप्रैल 2026 धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार विवेचना के दौरान गवाहो के कथन एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक षडयंत्र, कूट रचना एवं शासकीय संपत्ति का व्यापारिक हित हेतु हेराफेरी कालाबाजारी करना पाये जाने से धाराये 316(3) 316 (5) 61, 238, 336 (3) 338, 340 (2) बीएनएस 3, 7 ईसी एक्ट जोडी जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में विवेचना के दौरान अपराध में संलिप्त कुल चार लोगो जिसमें जिला खादय अधिकारी अजय यादव, पंकज चंद्राकर, मनीष चौधरी एवं निखिल वैष्णव की गिरफतारी पूर्व में की जा चूकी है। प्रकरण का मुख्य आरोपी अपराध घटित करने के दिनांक से अपने पुत्र सार्थक सिंह ठाकुर के साथ फरार था। जिसके संबंध में मुखबीर एवं तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस टीम के द्वारा आरोपी संतोष सिंह ठाकुर एवं सार्थक सिंह ठाकुर के निवास एवं उसके रिश्तेदारों के आने जाने वाले स्थानों पर नजर रखी जा रही थी साथ ही साथ तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए, अलग अलग टीम बनाकर रायपुर, कवर्धा, छूईखदान, कान्हा-किसली, कोलकाता, पूणे. मुम्बई एवं कोल्हापुर(महाराष्ट्र) रवाना किया गया था। सैकडो सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा से डाटा एवं तकनीकी एनालिसिस तथा मुखबीर सूचना के अवलोकन के पश्चात जानकारी प्राप्त हुआ की उक्त दोनो फरार आरोपी कोल्हापुर(महाराष्ट्र) के न्यू चालुक्य होटल में अपनी गिरफतारी से डरकर लुक-छिप कर रह रहे है। आरोपी संतोष सिंह ठाकुर एवं सार्थक सिंह ठाकुर को न्यू चालूक्य होटल कोल्हापुर(महाराष्ट्र) में रूकना पाये जाने से कोल्हापुर(महाराष्ट्र) पुलिस के सहयोग से संतोष सिंह ठाकुर एवं सार्थक सिंह ठाकुर को गिरफतार किया जाकर आरोपी संतोष सिंह ठाकुर के कब्जे से 20,000 रूपये नगद विधिवत जप्त कर दिनांक 26.05.26 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से दोनो आरोपियों का ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर आये।

गिरफ्तार आरोपी–
01- संतोष सिंह ठाकुर पिता स्व. मूल सिंह ठाकुर उम्र 57 साल,
02- सार्थक सिंह ठाकुर पिता संतोष सिंह ठाकुर उम्र 27 साल, साकिनान शांति विहार कालोनी डगनिया थाना डीडी नगर रायपुर।
प्रकरण के पूर्व में गिरफ्तार आरोपी-
01- आरोपी निखिल वैष्णव पिता तोरण दास वैष्णव उम्र 41 वर्ष पता उपर पारा अभनपुर थाना अभनपुर जिला रायपुर।(गिरफ्तार दिनांक 02.05.2026)
02- पंकज चंद्राकर पिता पवन चंद्राकर उम्र 35 वर्ष सा. हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी एमआईजी 140, बीटीआई रोड़ महासमुन्द जिला महासमुन्द।(गिरफ्तार दिनांक 09.05.2026)
03 मनीष चौधरी पिता स्व0 राधेश्याम चौधरी उम्र 52 वर्ष पता-ए-2/502 लखजोरा अपार्टमेंट मेन रोड मोवा रायपुर। (गिरफ्तार दिनांक 09.05.2026)
04 अजय कुमार यादव पिता रामफल यादव उम्र 49 वर्ष सा. बी. 70 फेस 02, राजकिशोर नगर बिलासपुर जिला बिलासपुर छ.ग. हाल हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी महासमुन्द जिला महासमुन्द छ.ग.।(गिरफ्तार दिनांक 09.05.2026)