Post: व्यय प्रेक्षक श्री एन. प्रदीप लेंगे प्रत्याशियो के साथ बैठक 7, 11 व 15 नवंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में शाम 5 बजे होंगे रूबरू

व्यय प्रेक्षक श्री एन. प्रदीप लेंगे प्रत्याशियो के साथ बैठक 7, 11 व 15 नवंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में शाम 5 बजे होंगे रूबरू

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कोरिया 02 नवम्बर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोरिया में व्यय प्रेक्षक श्री एन. प्रदीप 7, 11 एवं 15 नवम्बर 2023 को कलेक्ट्रेट कार्यालय के भूतल कक्ष में शाम 5 बजे से विधानसभा प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की मौजूदगी में व्यय लेखा का निरीक्षण करेंगे।

लेखे का निरीक्षण
रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन प्रेक्षक या इस प्रयोजनार्थ व्यय प्रेक्षक के परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पदाभिहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार की जाती है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने दर विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक निरीक्षक के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करें । दो निरीक्षकों के बीच कम से कम तीन दिनों का अंतराल होना होता है।
प्रत्येक अभ्यर्थी की सुविधा के लिए निरीक्षण का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक निरीक्षण के बाद अभ्यर्थी का दैनिक निर्वाचन लेखा रजिस्टर निरीक्षण की तिथि तक स्कैन किया जाता है और उसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के लिए उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपलोड किया जाता है।
यदि अभ्यर्थी या उसका एजेंट अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर उस प्रयोजनार्थ निर्धारित तिथि में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित में नोटिस जारी कर नोटिस विनिर्दिष्ट तारीख को फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो यह माना जाएगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने में असफल रहा है। इस नोटिस की उसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर लगाई जाएगी। यदि नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभ्यर्थी जांच के लिए निर्वाचन व्यय रजिस्टर को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, यदि अभ्यर्थी नोटिस दिए जाने के तीन दिनों के बाद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है, तो निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करने के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली जानी चाहिए।

आम जनता भी उपस्थित रह सकते हैं
व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी से एक रु. प्रति पृष्ठ का भुगतान कर किसी भी अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है।

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